छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला :सिपाही से मारपीट पर खारिज की अग्रिम जमानत याचिका,जानें मामला …

बिलासपुर । राजनांदगांव के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में 6 जून 2024 को पार्किंग के विवाद को लेकर कांस्टेबल आदित्य शर्मा के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, पहले आईपीसी की धारा 294,323, 34, 506 के तहत मारपीट की एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में पीड़ित के जीआरपी कांस्टेबल होने के कारण आईपीसी 186, 332, 353, 325/34 के तहत लोकसेवक से मारपीट की धारा जोड़ी गई।

एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता की बाइक क्षतिग्रस्त कर दी गई। पुलिस ने मो. अरशद खान, हर्ष राव और अकरम खान को आरोपी बनाया था। इसमें से दो आरोपियों मो. अरशद खान और हर्ष राव की अग्रिम जमानत अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है। अकरम खान ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच में गुरुवार को सुनवाई हुई। chhattisgarh हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर हाई कोर्ट रूल्स में संशोधन किया है। इसके तहत आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। इस वजह से इस अग्रिम जमानत अर्जी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत निर्णय दिया गया।