कोरबा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक के. आर. डहरिया (मूल पद व्याख्याता) के विरूद्ध अनियमितताओं की जांच कर कार्यवाही किये जाने हेतु लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा की गई शिकायत जांच में सही पाई गई है। तीन सदस्यीय दल मुकेश मिश्रा, सहायक संचालक कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर, श्यामानंद साहू विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाली तथा एस. डिण्डौरे प्राचार्य सेजेस मोंगरा (कटघोरा) ने अपनी जांच रिपोर्ट संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग को सौंप दिया है। अब देखना है कि इन पर विभागीय कार्रवाई कब तक संभव हो पाएगी ?
0 जारी किया कारण बताओ नोटिस,एक सप्ताह में जवाब
इस प्रतिवेदन में आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के संचालक के द्वारा 13-09-2024 को कारण बताओ सूचना पत्र के. आर. डहरिया को जारी कर जवाब मांगा गया है। नोटिस तामीली की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है।
नोटिस में लेख है कि -दिनांक 26.06.2024 के अनुसार राजकुमार दुबे, जिलाध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी, जिला कोरबा के द्वारा आपके विरूद्ध शिकायत की गई थी, जिसकी तीन सदस्यीय जांच दल गठित कर, जांच कराई गई। जांच में पाये गये बिन्दु निम्नानुसार है:-
1- आपके द्वारा कार्यालयीन कर्मचारियों पर अनावश्यक रूप से दबाव डाला जाता है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग एवं दुर्व्यवहार किया जाता है।
2- अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नवीन केरकेट्टा, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शा.उ.मा.वि., गोढ़ी, विकासखण्ड कोरबा का तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकृत करते हुए शिक्षक के पद पर शा.पू.मा.शाला. सुरगुजिहा पाट, जिला मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया, जबकि आप जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा के अधिकृत प्रभार में नहीं थे।
3- आपके द्वारा कर्मचारी संघ के सदस्यों को अनावश्यक रूप से कार्यालय में बैठाया जाता है, जिससे कार्यालय के गोपनीय कार्य प्रभावित होते हैं।
आपका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कचादार की श्रेणी में आता है। अतः क्यों न उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाये। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद, इस पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संचालक, लोक शिक्षण को प्रस्तुत करें। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आपका प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होता है, तो आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक एकतरफा कार्यवाही की जावेगी ।