कोरबा। अगर आप पैसा देकर रसीद कटवाने के बाद भी सोचते हैं कि आपका वाहन सुरक्षित है तो यह गलतफहमी भी हो सकती है। फिर गैर जिम्मेदाराना बयान औऱ भी परेशान करता है।
प्रार्थी रितेश कुमार पटेल 20 वर्ष सर्वमंगला नगर दुरपा का रहने वाला है व ड्रायवरी का काम करता है। 22.10.2024 को रात्रि लगभग 07:30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके चाचा की मोटर सायकल क्रमांक CG12 BA 0127 कीमती लगभग 20000/- रूपये को चोरी कर लिया गया। दिनांक 21.10.2024 को दोपहर 1 बजे के लगभग अपने सगे चाचा दिलहरण पटेल पिता सकतराम पटेल का मोटर सायकल क्रमांक CG12 BA 0127 को लेकर अपनी दादी सावित्री बाई पटेल को बैठाकर जिला चिकित्सालय (100बेड) में ईलाज कराने हेतु लाया था। डॉक्टरों के कहे अनुसार दादी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। जिला चिकित्सालय में बने पार्किंग स्थल में उक्त वाहन को खड़ा किया और वाहन खड़ी कर 10/- रूपये की रसीद भी कटाया था जिसका रसीद नंबर 0127, दिनांक 21.10.2024 है। उसके बाद 22.10.2024 को शाम 7:30 बजे दादी के लिए दवाई लेने जाना था जिसके लिए अपने चाचा की उक्त वाहन के पास गया तब मोटर सायकल स्टैण्ड से गायब थी। मोटर सायकल स्टैण्ड मालिक भरत पटेल से वाहन के बारे में पूछताछ किया तब उसके द्वारा कहा गया कि मैं तुम्हारे कोई वाहन को नहीं जानता हूं। बता दें कि जब कभी भी किसी भी वाहन को स्टैण्ड परिसर में खड़ा किया जाता है तो उसे एक पर्ची दिया जाता है और जब पर्ची वापस दिखाया जाता है तब अपनी वाहन को वापस लिया जाता है लेकिन संचालक के लापरवाही से वाहन चोरी हुई जिसके संबंध में सिविल लाइन थाना में रितेश कुमार पटेल की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के विरुद्ध धारा 303(2)-BNS के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।