कोरबा। पहाड़ी कोरवा जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किये जाने के मामले में पुलिस ने सतरेंगा से 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने पत्रकारों को बताया की मृतिका का पिता माह जुलाई 2020 से संतराम मंझवार के पास सतरेंगा में आकर उसकी गाय चराने का कार्य कर रहा था।वर्तमान में धान कटाई हो जाने के बाद वह वापस अपने घर जा रहा था, इस दौरान संतराम मंझवार उनको छोड़ने अपनी मोटर साइकिल से बरपानी जा रहा था। इस दौरान रास्ते में कोरई गांव में शराब पीकर घटना को अंजाम दिया जाना बताया जा रहा है। आरोपी संतराम 16 वर्षीय नाबालिग से विवाह करना चाहता था लेकिन लड़की इस बात से तैयार नहीं थी। संतराम बार बार छेड़छाड़ भी किया करता था ।इसकी जानकारी मृतिका ने अपने माता पिता को भी दी थी।जब वह परिवार गांव छोड़कर जा रहा था तभी मुख्य आरोपी ने योजना बद्ध ढंग से उनकी हत्या करने का मन बना लिया था। आरोपियों ने पुलिस को बताया की उनके द्वारा 29 जनवरी को घर से जाते समय गढ उपरोढ़ा के पहाड़ी जंगल रास्ते में शराब पीकर 55 वर्षीय पिता एवं उसकी 04 वर्षीय नातीन को रास्ते में पत्थर एवं लाठी डंडा से मार कर हत्या कर दी गई एवं 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया।
ज्ञात हो कि घटनास्थल गढ़उपरोढ़ा के पहले लगभग 01 किमी रोड से नीचे चट्टान जंगल में मृतक 55 वर्षीय पिता एवं 04 वर्षीय बच्ची का खून से सना हुआ रक्तरंजित शव मिला था। पास ही 16 वर्षीय बालिका बेहोश और घायल अवस्था में मिली थी जिसे तत्काल पुलिस टीम ने जिला चिकित्सालय कोरबा के लिये रवाना किया था। जिला चिकित्सालय पहुंचने पर उक्त बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी। उक्त गंभीर अत्यंत संवेदनशील प्रकरण में आरोपी (01) संतराम मंझवार पिता धीरसाय उम्र 45 साल, निवासी ग्राम सतरेंगा (02) अनिल कुमार सारथी पिता भारत साय सारथी उम्र 20 वर्ष निवासी सतरेंगा, (03) उमाशंकर यादव पिता फेकुराम यादव उम्र 21 निवासी सतरेंगा (04) आनंदराम पनिका पिता होरीदास पनिका उम्र 25 साल, निवासी सतरेंगा (65) परदेशी राम पनिका पिता बुधवार दास उम्र 35 साल, निवासी सतरेंगा (06) अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की पिता मो इकबाल उम्र 29 साल निवासी संतरेगा, को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है।उपरोक्त प्रकरण में अपराध क्रमांक 08/2021 धारा 302,307,376(2)जी,201,120(बी)भादवि अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम की धारा 3(2)v एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है तथा फोरेंसिक विशेषज्ञ की टीम के द्वारा प्रकरण से संबंधित साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं।एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन पर महज 4 घंटे में ही आरोपियों को पकड़ लिया गया जिसमें कोरबा सी एस पी योगेश साहू नगर कोतवाल दुर्गेश शर्मा और एसएस पटेल पुलिस विभाग अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।