कोरबा। बीएएमएस (आयुर्वेद )की डिग्री लेकर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से उपचार करना सरगबुंदिया के सुरुचि क्लीनिक के संचालक को भारी पड़ सकता है। मामले में मिली शिकायत के बाद बीएमओ ने प्रकरण में विधि सम्मत जाँच एवं नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है।
यहां बताना होगा कि विकासखण्ड करतला अंतर्गत ग्राम इमलीभांठा (सरगबुंदिया) में सुरुचि क्लीनिक नाम का एक उपचार केंद्र चलाया जाता हैं। यहां के डॉक्टर प्रदीप सिंह कश्यप बीएएमएस (आयुर्वेद) की डिग्री लेकर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से उपचार करते हैं। बताया जा रहा है कि प्रदीप सिंह कश्यप एक मकान में निजी क्लीनिक का संचालन करते है जिसमें 10 से ज्यादा स्टाफ भी कार्यरत है।अवैध रूप से क्लीनिक संचालन का मामला करतला के खण्ड चिकित्सा के पास अधिकारी पहुंचा जहां से डॉ.प्रदीप सिंह कश्यप से आवश्यक दस्तावेज एवं लायसेंस संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। खण्ड चिकित्सा अधिकारी रश्मि सिंह ठाकुर ने हसदेव एक्सप्रेस से चर्चा के दौरान बताया कि शिकायत मिली है ,जिसकी जांच की जाएगी,उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्बंधित चिकित्सक झोलाछाप चिकित्सक नहीं एक शासकीय चिकित्सक है जो मरीजों का उपचार कर सकते हैं। हालाँकि क्लीनिक खोलकर एलोपैथिक पद्धति से उपचार करना यह विधि सम्मत है कि नहीं इस पर उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन लेकर उसके अनुरूप जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन भेजा जाएगा। यह पहला अवसर नहीं है बीएएमकेएएस श्री कश्यप के क्लीनिक में एलोपैथिक पद्धति से उपचार की शिकायत हुई है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो इसके पूर्व भी स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में यह बातें लाई जा चुकी है।लेकिन आज पर्यंत कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह पुनः शिकायत हुई है।कायदे से स्वास्थ्य विभाग को शिकायती प्रकरण की विधि सम्मत जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि शासकीय आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा क्लीनिक खोलकर एलोपैथिक पद्धति से मरीजों का उपचार जायज है तो उसे क्लीनचिट दें अन्यथा हमेशा के लिए क्लीनिक सील कर संबंधित पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
वर्जन
उच्च अधिकारियों के निर्देश पर होगी विधि सम्मत कार्यवाही
डॉ प्रदीप सिंह कश्यप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं लिहाजा वे उपचार कर सकते हैं। क्लीनिक खोलकर एलोपैथिक उपचार का अधिकार है या नहीं उच्च अधिकारियों से इस गम्भीर मामले में मार्गदर्शन मांगेंगे ,तत्पश्चात विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
डॉ रशिम सिंह ठाकुर,बीएमओ ,करतला,जिला -कोरबा (छग)