रायपुर । राजधानी रायपुर के एसएसपी डाॅ.लाल उमेंद सिंह को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का नोटिस जारी किया गया है। रायपुर पुलिस विभाग से रिटायर्ड एक एएसआई पर गबन की रिकव्हरी के लिए एसएसपी ने उसके रिटायरमेंट बेनिफिट पर रोक लगा दी थी। जिस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी देयकों का भुगतान नही करने पर अब कोर्ट ने सीधे एसएसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि ये पूरा मामला रायपुर स्थि पुलिस पेट्रोल पंप की राशि में एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि के गबन से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि रायपुर में पोस्टिंग के दौरान सहायक उप निरीक्षक सुरेश सिंह की पदस्थापना पुलिस पेट्रोल पंप में थी। यहां पोस्टिंग के दौरान उन पर अनियमितता बरतने और एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि के गबन का आरोप था।
विभागीय जांच के दौरान एएसआई पर यह आरोप लगाया गया था। इस मामले में विभाग ने सात साल पहले करीब 10 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया था। एएसआई ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वसूली पर रोक लगाते हुए विभाग के आदेश को रद्द कर दिया था।
रिटायरमेंट के बाद सभी देयकों को रोक दिया गया
हाई कोर्ट के फैसले के बाद 21 फरवरी 2024 को एएसआई रिटायर हो गया। इसके बाद विभाग ने पूर्व में रिकवरी आदेश का जिक्र करते हुए उसके समस्त सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान पर रोक लगा दी। विभाग की इस कार्रवाई को भी रिटायर्ड एएसआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वसूली की कार्रवाई को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को सेवानिवृति लाभ का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने निर्देश दिया गया।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तय समय सीमा बीत जाने के बाद पुलिस विभाग द्वारा रिटायर्ड एएसआई को देयकों का भुगतान नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से रायपुर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद रायपुर एसएसपी क्या जवाब पेश करते है, ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।