कोरबा। 27-28 फरवरी 2019 के शाम 7 से सुबह 6 बजे के मध्य पाली थाना इलाके के सराईपाली-दमिया नर्सरी के पहले सड़क किनारे युवक की रक्तरंजित लाश मिली थी। पुलिस ने पाया कि युवक का गला रेता गया व उसके गले में एक रस्सी व आंख मेंं कपड़ा बंधा था। घटना स्थल के निकट चाकूनुमा हथियार का कवर पड़ा मिला। मृतक की मोटर सायकल हीरो होण्डा क्रमांक सीजी 10 ईएफ 4430 के बैग में मौजूद शराब की बोतल व जॉब कार्ड समेत दूसरे कई तरह के रोजगार और निर्माण कार्य के भुगतान सम्बन्धी दस्तावेज बरामद किए। इस आधार पर मृतक की पहचान रंगनाथ श्याम के रूप में की गई जो मूलत: मेलनाडीह थाना रतनपुर का निवासी और खूंटाघाट स्थित वन विभाग के नर्सरी में दैनिक वेतनभोगी कर्मी के तौर पर सेवारत था। रंगनाथ की ह्त्या गला घोंटने के बाद गला किसी धारदार हथियार से रेत कर करना पाया गया।
मौके पर तत्कालीन कटघोरा एसडीओपी संदीप मित्तल, पाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश पटेल ने बारीकी से छानबीन की। डॉग स्क्वायड, फोरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर धारा 302, 34, 120 बी के आरोपियों को धर दबोचा। 11 मार्च 2019 को आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल दाखिल कराया गया। पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
तत्कालीन एसडीओपी संदीप मित्तल के पर्यवेक्षण में हुई जांच में निरीक्षक राजेश पटेल द्वारा मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किये गए जिससे कि विचाराधीन इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा श्रीमती मधु तिवारी ने सभी आरोपियों को दोष सिद्ध पाया।
आरोपी :- 01. शिवशंकर यादव पिता रामसुंदर यादव 40 वर्ष, ग्राम कर्रा थाना रतनपुर, रविकरण बाल्मिकी पिता भोले बाल्मिकी 21 वर्ष व सुनील सक्टेल पिता बेटालाल सक्टेल 20 वर्ष प्रगति नगर झोपडपट्टी थाना दीपका, बिन्नी उर्फ विनिता मानिकपुरी पिता नरोत्तम दास मानिकपुरी 24 वर्ष ग्राम कटघरी थाना अकलतरा जिला जांजगीर -चांपा तथा श्रीमति
रामेश्वरी श्याम पति स्व. रंगनाथ श्याम 30 वर्ष ग्राम मेलनाडीह थाना रतनपुर जिला बिलासपुर को धारा 302,34 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 120 बी में 7 वर्ष सश्रम कैद व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
0 अवैध सम्बन्ध में बाधक बन रहा था मृतक रंगनाथ 👇

घटनाक्रम कुछ इस तरह है कि -मृतक रंगनाथ का विवाह वारदात वर्ष 2019 से लगभग 15 साल पहले रामेश्वरी श्याम के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के 5-6 साल बाद भी दोनों की कोई संतान नहीं हुई। इस बीच रंगनाथ की जान पहचान शिवशंकर यादव से बढ़ी और उसने रंगनाथ व रामेश्वरी का इलाज कराया जिससे रामेश्वरी को एक बेटी पैदा हुई। इस सबके दौरान शिवशंकर व रामेश्वरी के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया था। इनके प्रेम संबंध की जानकारी होने पर मृतक रंगनाथ सहित ग्रामीणों ने विरोध किया तथा सामाजिक बैठक बुलाकर रंगनाथ व रामेश्वरी मध्य सामाजिक तलाक कराया गया। इसके बाद शिवशंकर अपने साथ रामेश्वरी व बेटी को लेकर कुछ दिनों तक अपनी बहन के घर पर रखा। बाद में किराया का मकान लेकर रतनपुर में रखा। इस दौरान रंगनाथ द्वारा शिवशंकर की शिकायत करने पर शिवशंकर ने रामेश्वरी और उसकी बेटी को रंगनाथ के घर पर छोड़ दिया किंतु शिवशंकर तथा रामेश्वरी के मध्य प्रेम संबंध बना रहा जिसका रंगनाथ लगातार विरोध करता रहा। इस कारण से शिवशंकर तथा रामेश्वरी ने रंगनाथ की हत्या करने की साजिश रची।
0 1.90 लाख की दी सुपारी, बिन्नी सूत्रधार
शिवशंकर ने परिचित बिन्नी उर्फ विनिता मानिकपुरी जिससे भी उसका शारीरिक संबंध था, उसे षडयंत्र में शामिल कर रंगनाथ की हत्या में सहयोग मांगा। उसने राजी होकर अपने परिचय के आरोपी रविकरण बाल्मिकी व रवि का दोस्त सुनील सक्टेल को रंगनाथ की हत्या करने राजी कर ली। आरोपी शिवशंकर ने योजना के अनुसार रंगनाथ का मोबाईल नंबर बिन्नी को दिया जो रंगनाथ से बातचीत कर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा ली तथा भरोसा में लेने रंगनाथ से कई दफा शारीरिक संबध भी बनाई थी।
0 27 फरवरी तय किया हत्या की तारीख
योजना के अनुसार दिनांक 17.02.2019 को आरोपी शिवशंकर, बिन्नी, रविकरण तथा सुनील सक्टेल एक राय होकर रतनपुर खुटाघाट में बैठक किये जहां रंगनाथ की हत्या करने का सौदा 1 लाख 90 हजार रुपये में तय हुआ। आरोपी शिवशंकर द्वारा अन्य आरोपियों से मृतक रंगनाथ को दूर से दिखाया भी गया। दिनांक 24.02.2019 को आरोपी शिवशंकर, बिन्नी, सुनील, रविकरण सभी लोग योजना के मुताबिक पाली में मिले जहां हत्या का स्थान सरईपाली- दमिया कच्चा रास्ता को चुने तथा हत्या की तारीख 27.02.2019 तय कर मृतक को घटना स्थल तक लाने बिन्नी को काम सौंपा गया। वारदात दिनांक 27.02.2019 को आरोपी शिवशंकर अपने साथ बिन्नी को ग्राम कटघरी से लाकर बेलतरा छोड़ा तथा शिवशंकर पाली गया। यहाँ आरोपी रविकरण, सुनील सक्टेल मिले। योजना अनुसार वारदात दिनाँक को शाम 07:30 बजे आरोपी शिवशंकर, सुनील व रविकरण सरईपाली-दमिया रास्ता पर पहुँच गया जहां तय सौदा के मुताबिक शिवशंकर द्वारा रविकरण सुनील को एक लाख नब्बे हजार रूपये दिया गया। इस समय आरोपी शिवशंकर पल-पल की जानकारी रामेश्वरी को मोबाईल से दे रहा था तथा बिन्नी से भी बात रहा था।
0 हत्या में सबकी भूमिका कुछ इस तरह…👇
आरोपी बिन्नी अपने साथ मृतक रंगनाथ को लेकर मौका पर आयी जहां पहले से छिपे आरोपी शिवशंकर, रविकरण, सुनील में से रविकरण, सुनील झाड़ियों से निकलकर आये व रंगनाथ को पकड़कर जमीन में गिरा दिये तथा रस्सी व गमछा से रंगनाथ का गला घोट दिये। इस समय रविकरण, सुनील दोनों रंगनाथ का सिर तथा बिन्नी पैर तरफ से रंगनाथ को पकड़ी थी। सुनील सक्टेल ने अपने पास रखे चाकू से रंगनाथ का गला काट दिया जिससे रंगनाथ मर गया। पूरी घटना को शिवशंकर झाड़ियों से देख रहा था। रंगनाथ की हत्या के बाद आरोपी बिन्नी, सुनील व रविकरण मोटर सायकल से पाली आ गये तथा शिवशंकर ने घटनास्थल से फोन कर रामेश्वरी को रंगनाथ की हत्या होने की जानकारी दिया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी शिवशंकर पहले पकड़ में आया जिसने बिन्नी, सुनील सक्टेल, रविकरण, रामेश्वरी के साथ मिलकर सुनियोजित हत्या को स्वीकार किया। इनसे मोबाइल, चाकू आदि बरामद किया गया।