कोरबा। युक्तियुक्तकरण के तहत काउंसलिंग के माध्यम से एकल शिक्षकीय शिक्षकीय ,शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थ किए 4 सहायक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण नहीं करना भारी पड़ गया। पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण नहीं करने वाले 4 सहायक शिक्षकों को डीईओ ने निलंबित कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई से हड़कम्प मचा है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी जानकारी अनुसार युक्तियुक्तकरण के तहत जिले में काउंसलिंग से अतिशेष शिक्षकों को एकल शिक्षकीय ,शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थ किया गया था ,किंतु 4 सहायक शिक्षक अजय कुमार कश्यप प्रा.शा.कारी छापर ,नवीन पदांकित संस्था प्रा.शा.तनेरा पोंडीउपरोड़ा,मंसूर अहमद सिद्दकी प्रा.शा.अमराईपारा पाली नवीन पदांकित संस्था प्रा.शा.कुदरीकला पोंडी उपरोड़ा ,श्रीमती पुष्पा कुमारी कंवर प्रा. शा.चर्रापारा पोंडी उपरोड़ा नवीन पदांकित संस्था प्रा.शा.कुदरी,पोंडी उपरोड़ा एवं श्रीमती मंजू धृतलहरे प्रा. शा.मानसनगर नवीन पदांकित संस्था प्रा.शा.भुकभुकीपारा पोंडी उपरोड़ा ने नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण न कर माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाएं प्रस्तुत किया गया था,जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित शिक्षकों को जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था एवं जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति का एक सप्ताह में नियमानुसार निराकरण करने का निर्देश दिया गया था,तब तक अपीलार्थी शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण पर रोक लगाई गई थी।
माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार अपीलकर्ता शिक्षकों के अभ्यावेदन पर सुनवाई उपरांत इनकी मांग /शिकायत स्वीकार्य योग्य नहीं पाए जाने कारण अभ्यावेदन को अमान्य कर दिया गया था। एवं इस कार्यालय का पत्र दिनांक 30 .06.2025 के द्वारा समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ,प्राचार्य एवं सर्व संबंधित शिक्षकों को अभ्यावेदन अस्वीकार होने उपरांत नवीन पदांकित संस्था में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सूचना जारी किया गया था। संबंधित शिक्षकों द्वारा आज पर्यंत
युक्तियुक्तकरण के तहत पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।