रायपुर। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 2023 में संशोधित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब छत्तीसगढ़ में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पूरी तरह डिजिटल रूप में जारी किए जा रहे हैं।
राज्य में अप्रैल 2023 के बाद जन्मे प्रत्येक बच्चे के लिए केवल ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया है। अक्टूबर 2023 के पहले जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है; उनके मामले में अन्य दस्तावेज भी जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे। पूर्व में मैन्युअल पद्धति से जारी प्रमाण पत्र अब पोर्टल पर डिजिटल रूप में सुरक्षित किए जा सकते हैं।

👉ऑनलाइन पोर्टल और तकनीकी प्रशिक्षण
नए पोर्टल के प्रारंभिक चरण में कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ आई थीं, जिन्हें महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा हल कर दिया गया। राज्य के सभी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रारों को नए पोर्टल के संचालन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले।
👉आधार कार्ड के लिए दिशा-निर्देश
कुछ जिलों में केवल QR कोड वाले प्रमाण पत्र के आधार पर ही आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। राज्य सरकार ने UIDAI हैदराबाद से अनुरोध किया है कि सभी आधार केंद्रों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ। अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध स्रोत होगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और डिजिटल सुविधा सुनिश्चित होगी।
