जांजगीर-चांपा। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जनमेजय महोबे ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के प्रस्ताव पर गौरी उर्फ रोहित बर्मन को जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 और 5 के तहत जारी इस आदेश में गौरी उर्फ रोहित बर्मन, पिता घनाराम बर्मन, निवासी कोसा, थाना मुलमुला को निर्देश दिया गया है कि वह आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर जांजगीर-चांपा जिले और इसके सीमावर्ती जिले सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और बलौदा बाजार की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाए।
जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित व्यक्ति एक वर्ष की अवधि तक इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
