रायपुर। राजधानी रायपुर और बीरगांव निगम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर के भीतर आने वाले 18 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 05:00 बजे से रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा और आदेश लागू होने की तिथि से आगामी एक माह तक लागू रहेगा। प्रशासन का मानना है कि दिनभर शहर में यातायात का दबाव अधिक रहता है, ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करना आवश्यक है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सके।
👉इन प्रमुख मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध

इस आदेश के तहत तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी (पाटीदार भवन के सामने तक), विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा) तथा एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01 क्षेत्र शामिल हैं।
प्रशासन का उद्देश्य है कि इस पहल से आम नागरिकों को जाम से राहत मिले, सड़क सुरक्षा बेहतर हो और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बन सके।
