0 पटवारी के औचक जांच में गड़बड़ी उजागर होने के बाद पाली एसडीएम की सख्त कार्रवाई
कोरबा-पाली। शासकीय उचित मूल्य की दुकान, ग्राम पंचायत पटपरा, विकासखण्ड पाली की संचालक संस्था महिला जागृति स्व सहायता समूह ने बड़े पैमाने पर राशन का गबन किया। कार्डधारियों से अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देने वाले समूह को कार्य से पृथक कर दिया गया है। अध्यक्ष-सचिव और विक्रेता के विरुद्ध पाली थाना में एफआईआर दर्ज कराने खाद्य निरीक्षक पाली को एसडीएम रोहित कुमार सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है।

पाली के अनुविभागीय दण्डाधिकारी रोहित कुमार सिंह ने बताया कि उक्त उचित मूल्य की दुकान में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 30.03.2026 को आकस्मिक जाँच एवं भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की गई थी। जाँच के दौरान माह जनवरी 2026 में वितरण पंजी में कुल 562 राशनकार्ड धारियों का हस्ताक्षर एवं फिंगर लेना पाया गया तथा उपस्थित ग्राम सरपंच, उपसरपंच एवं अन्य ग्रामवासियों के बताए अनुसार 562 राशनकार्डधारियों में से लगभग 140 से 150 कार्डधारियों का चावल का वितरण किया गया है शेष राशनकार्डधारियों को चावल, शक्कर च चना वितरण नहीं किया गया है। संचालनकर्ता समूह द्वारा अपने कारण बताओ नोटिस के जवाब में स्वतः माह जनवारी 2026 का राशन (चावल) 321 राशनकार्ड धारियों वितरण नहीं किया जाना लेख किया गया है। संचालनकर्ता का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कण्डिका 5(1), 5(24), 9(16), 9(18) 11(5), 11(6), 11(11), 13 (1) एवं 15 तथा अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

तदनुसार, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, ग्राम पंचायत पटपरा के संचालन कार्य में महिला जागृति स्व सहायता समूह भोड्कछार पटपरा द्वारा गंभीर अनियमितता बरते जाने एवं पीडीएस राशन सामग्रियों के व्यपवर्तन/गबन का दोषी पाया जाकर, छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कण्डिका 16(1) व 16 (2) में यथा-उपबंधित अनुसार, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, ग्राम पंचायत पटपरा, आई.डी. क्रमांक 552004012 के संचालन के संबंध में पूर्व निष्पादित अनुबंध को समाप्त करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आबंटन आदेश एवं उ.मू. दुकान संचालन संबंधी प्राधिकार पत्र को रद्द किया जाता है तथा उक्त संस्था द्वारा पूर्व में जमा करायी गयी संपूर्ण प्रतिभूति राशि को शासन के पक्ष में समपहृत किया जाता है।
स्थानीय राशनकार्ड हितग्राहियों की पात्रतानुसार पीडीएस राशन सामग्रियों की नियमित उपलब्धता के सुनिश्चितिकरण को दृष्टिगत रखते हुए, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, ग्राम पंचायत पटपरा को आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी तौर पर आबंटित किया जाता है।
👉दर्ज कराई जाएगी एफआईआर

खाद्य निरीक्षक को जारी आदेश अनुसार आकस्मिक जाँच एवं भौतिक सत्यापन के दौरान माह जनवरी 2026 में वितरण पंजी में कुल 562 राशनकार्ड धारियों का हस्ताक्षर एवं फिंगर लेना पाया गया तथा उपस्थित ग्राम सरपंच, उपसरपंच एवं अन्य ग्रामवासीयों के बताये अनुसार 562 राशनकार्डधारियों में से लगभग 140 से 150 कार्डधारियों का चावल का वितरण किया गया है शेष राशनकार्डधारियों को चावल, शक्कर च चना वितरण नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि संचालनकर्ता द्वारा 412 से 422 राशनकार्ड धारियों का खाद्यान्न वितरण न कर आर्थिक अनियमितिता की गई है। जांच के दौरान स्टाक से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। मार्च 2026 के प्राप्त आंबटन में से संचालनकर्ता द्वारा 154 क्वि. चावल वितरण नहीं किया गया है व 50 कि. चावल स्टाक में नहीं पाया गया है। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। संचालनकर्ता समूह द्वारा अपने सामूहिक जवाब में स्वतः माह जनवारी 2026 का राशन (चावल) 321 राशनकार्ड धारियों वितरण नहीं किया जाना लेख किया गया है। जिससे संचालनकर्ता द्वारा शेष राशन का व्यपवर्तन/अफरा-तफरी किया जाना दर्शाता है।
तदनुसार, छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत पटपरा को आबंटित राशन सामग्रियों के गबन/अफरातफरी/व्यपवर्तन संबंधी प्रकरण में,अनियमितता की गंभीरता के आधार पर, तत्कालीन उ.मू. दुकान संचालक संस्था महिला जागृति स्व सहायता समूह भोड्कछार पटपरा के अध्यक्ष श्रीमती कांति बाई, सचिव श्रीमत श्रीमती अनिता व विक्रेता श्री रविन्द्र कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना पाली, जिला कोरबा (छ.ग.) में आपराधिक प्रकरण (प्रथम सूचना प्रतिवेदन) दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
