रायपुर । सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को त्वरित राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की “हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना मुआवजा योजना” के तहत अब अज्ञात वाहन से होने वाले हादसों में प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पीड़ितों को त्वरित राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।
👉कितनी मिलेगी सहायता?

मृत्यु होने पर परिजनों को ₹2 लाख। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ₹50 हजार। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
👉कौन कर सकता है आवेदन?
- मृतक के पति/पत्नी
- माता-पिता
- पुत्र या पुत्री
- गंभीर घायल व्यक्ति स्वयं
👉आवेदन की प्रक्रिया
दुर्घटना के बाद सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देना जरूरी है। इसके बाद आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित एसडीएम कार्यालय में जमा करना होगा। सत्यापन के बाद मुआवजा राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी।
👉जरूरी दस्तावेज
- एफआईआर की प्रति
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मेडिकल
- प्रमाणपत्र
- पहचान व पता प्रमाण
- संबंध प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
🫵जागरूकता की अपील
परिवहन विभाग ने नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। ‘सावधानी हटी, दुर्घटना घटी’ के संदेश के साथ सुरक्षित यात्रा को जीवन रक्षा का सबसे बड़ा उपाय बताया गया है।
