CG : मंत्रालय से लेकर कलेक्टोरेट में 3 साल से जमे अधिकारी कर्मचारी बदले जाएंगे, देखें GAD का नया आदेश …

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी विभागों, मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में तीन वर्ष से एक ही कार्य-पटल (सीट) या एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से कार्य-पटल परिवर्तन किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लंबे समय तक एक ही कार्य पर बने रहने से कर्मचारियों के अनुभव और दक्षता का समुचित विकास नहीं हो पाता। इसलिए उन्हें समय-समय पर अलग-अलग कार्यों का व्यावहारिक अनुभव दिया जाना आवश्यक है।

👉विशेष परिस्थिति में ही मिलेगी छूट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रशासनिक आवश्यकता के कारण उसी कार्य-पटल पर बनाए रखना जरूरी हो, तो सक्षम प्राधिकारी की लिखित एवं कारणयुक्त अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी को एक ही कार्य-पटल पर बनाए नहीं रखा जाएगा।

👉पारदर्शिता और सुशासन पर जोर

आदेश में कहा गया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता और सुशासन को मजबूत करना है। सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का समयबद्ध और प्रभावी पालन सुनिश्चित करें तथा कार्य-पटल परिवर्तन से संबंधित सभी रिकॉर्ड कार्यालय स्तर पर संधारित करें।

सरकार का मानना है कि नियमित कार्य-पटल परिवर्तन से कर्मचारियों की क्षमता बढ़ेगी, विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित होगी तथा कार्यालयीन व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।