CG : नवमीं की 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अगवा कर नशीला इंजेक्शन देकर किया गैंगरेप,दोनों दरिंदे गिरफ्तार …

मुंगेली । जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 9वीं में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग छात्रा को अगवा कर पहले जमकर मारपीट की, फिर नशीला इंजेक्शन लगा दिया। नशे की हालत में आरोपियों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

👉जानिए क्या है सनसनीखेज मामला

दुष्कर्म पीड़िता नालाबिग की बड़ी बहन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार 29 सितंबर 2026 की शाम पीड़िता अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। उसी दौरान रास्ते में साहिल यादव और प्रहलाद धुरी नामक दो युवकों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों युवकों ने गाली-गलौज करते हुए छात्रा को जान से मारने की धमकी दी और बेल्ट से बुरी तरह पिटाई कर दी। इसके बाद 500 रुपये नाबालिग को दिया मुंह बंद रखने की धमकी दी।

👉दूसरे दिन लौटते वक्त आरोपियों ने अगवा कर लिया

डर के मारे पीड़िता अपने घर न जाकर बस में बैठकर रतनपुर चली गई। एक महिला ने उसे सहारा दिया। अगले दिन 30 सितंबर को वह घर लौट रही थी, तभी सकरी से बस बदलकर बरेला पहुंची। शाम करीब 5 बजे आरोपियों ने उसे फिर पकड़ लिया और बरेला के एक मकान में ले गए।

👉हाथ में नशीला इंजेक्शन लगाया, फिर की दरिंदगी

आरोप है कि मकान में ले जाकर दोनों आरोपियों ने छात्रा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती नशीला इंजेक्शन लगा दिया। पीड़िता कुछ ही देर में बेसुध हो गई। होश आने पर पीड़िता ने देखा कि आरोपी साहिल यादव और प्रहलाद धुरी उसके सामने खड़े थे और उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। आरोपियों ने नाबालिग की अस्मत लूट ली थी। नाबालिग के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। किसी तरह घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर सीधे थाने पहुंचे।

👉BNS की संगीन धाराओं में मामला दर्ज

जरहागांव थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों साहिल यादव और प्रहलाद धुरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2) (गैंगरेप), 65(1), 137(2) (अपहरण), 351(3), 115(2), 296 और 3 (5) के तहत मामला पंजीबद्ध कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।