रायपुर – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने 4 श्रेणियों में टीकाकरण की पात्रता तय कर दी है। इसके लिए कुल प्राप्त होने वाले टीका के आधार पर लगने वाले प्रतिशत का भी निर्धारण कर दिया गया है।