अर्से बाद कोरबा अपर कलेक्टर विहीन,दोनों स्वीकृत पद रिक्त ,भू -अर्जन के प्रकरण लटके ,अधिकारियों पर बढ़ा अतिरिक्त कार्यभार

शासन को पत्र लिखने के बाद भी नहीं की जा रही पदस्थापना ,जिला पंचायत सीईओ संभाल रहे एडीएम का अतिरिक्त कार्य दायित्व

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा (भुवनेश्वर महतो)। अर्से बाद आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिला अपर कलेक्टर विहीन हुआ है। जिले में अपर कलेक्टर के दोनों पद पिछले एक माह से खाली हैं। जिसकी वजह से औद्योगिक जिला होने की वजह से एडीएम न्यायालय के भू अर्जन के प्रकरण लंबित होते जा रहे हैं तो वहीं अपर कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र का अतिरिक्त भार सीईओ जिला पंचायत पर आने से कार्य प्रभावित हो रहे। शासन को अवगत कराने के बाद भी अपर कलेक्टर की पदस्थापना को लेकर सार्थक पहल नहीं की जा सकी।

यहाँ बताना होगा कि जिले में शासन स्तर से अपर कलेक्टर के दो पद स्वीकृत हैं। लेकिन जिले में करीब एक माह से ये दोनों पद रिक्त हैं। एक पद साल भर पहले अपर कलेक्टर नेपाल सिंह नैरोजी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात खाली हो गया था। एक माह पूर्व एडीएम के चार्ज पर रहीं अपर प्रियंका ऋषि महोबिया आईएएस अवार्ड होने के बाद स्थानांतरण आदेश के तहत सीईओ जिला पंचायत धमतरी के पद पर सेवाएं दे रही हैं। लिहाजा अपर कलेक्टर के दोनों पद रिक्त हैं।कलेक्टर के न्यायालयीन व विशेष अधिकार के मामलों शेष समस्त मामलों को अपर कलेक्टर देखते हैं। कलेक्टर के समक्ष महत्वपूर्ण विभागों की प्रस्तुत की जाने वालीं समस्त नस्तियों का परीक्षण कर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) ही प्रस्तुत करती हैं।ये सारे कार्य जिले में अपर कलेक्टर नहीं होने से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सीईओ जिला पंचायत कुंदन कुमार को एडीएम का प्रभार दिया गया है ।इनके लिंक ऑफिसर नगर निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा बनाए गए हैं।लेकिन सीईओ जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र ही इतना वृहद है कि एडीएम के अतिरिक्त प्रभार दायित्यों का निर्वहन निर्धारित समयावधि में कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। जिसका असर आने वाले समय में कामकाज में भी पड़ेगा।गौरतलब हो कि कोरबा जिला गठन के बाद कोरबा दूसरी बार अपर कलेक्टर विहीन हुआ है। इससे पहले करीब 4 वर्ष पूर्व अपर कलेक्टर (एडीएम)हिना अनिमेष नेताम के तबादले के बाद 6 माह तक कोरबा अपर कलेक्टर विहीन था। शासन को अपर कलेक्टर के रिक्त पदों की स्थिति से अवगत कराते हुए अपर कलेक्टर की पदस्थापना के लिए पत्र लिखा जा चुका है लेकिन आज पर्यन्त कोई सुध नहीं ली जा सकी है।

दो साल नहीं होगी पदोन्नति ,शासन को दूसरे जिलों से करना पड़ेगा स्थानांतरण

संयुक्त कलेक्टरों का अपर कलेक्टर के पद पर पदोन्नति फिलहाल आगामी 2 वर्ष तक नहीं होगी। जानकारी के अनुसार 2008 के बाद 3 साल तक नए डिप्टी कलेक्टरों की न तो नियुक्ति हुई न ही पदोन्नति। जिसकी वजह से वर्तमान कार्यरत बैच की अपर कलेक्टर के रूप में पदोन्नति 2023 के अंत में ही होगी। मामला स्पष्ट है अन्य जिलों में पदस्थ अपर कलेक्टरों को ही कोरबा में पदस्थ करना होगा। तभी एडीएम की कमी से प्रभावित होने वाले कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे। एडीएम के प्रभार क्षेत्र वाले कार्यों में पेंडेंसी की स्थिति निर्मित नहीं होगी।

भू अर्जन के 19 प्रकरण लंबित ,और भी बढ़ेंगे केस

भू अर्जन के प्रकरणों की सुनाई एडीएम न्यायालय में ही होती है। अपर कलेक्टर के अभाव में जिले में एक माह में ही 19 प्रकरण लंबित हो गए हैं । आने वाले दिनों में इन प्रकरणों की संख्या में और इजाफा होगा। औद्योगिक जिला होने की वजह से यहाँ हर साल भू अर्जन के सैकड़ों प्रकरण लगते हैं। जिनका समय पर सुनवाई और निराकरण करने का दबाव जिला प्रशासन पर रहता है। निश्चित तौर इन न्यायालयीन मामलों के लंबित होने से आवेदकों को न्याय के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।

एडीएम के इन अतिरिक्त कार्यों की सीईओ जिला पंचायत को मिला है प्रभार

०अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा का संपूर्ण प्रभार ।

०कटघोरा,पाली, पोंडीउपरोड़ा के अंतर्गत तहसील कटघोरा पाली पोंडीउपरोड़ा ,दर्री एवं हरदीबाजार के छग भू -राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत अपील,पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण ।

०राजस्व अनुविभाग /तहसील के अधीनस्थ न्यायालयों एवं कार्यालयों की व्यवस्था के अनुसार निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण ।

०हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अधिकारी एवं विशेष विवाह अधिकारी ।

०नजूल पट्टों का निराकरण व नजूल शाखा के ऐसे प्रकरण व नस्तियों में जिसमें कलेक्टर के आदेश अनिवार्य न हों अपर कलेक्टर के रूप में अंतिम निराकरण ।

०प्रभारी अधिकारी -अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम जिला कार्यालय कोरबा,पासपोर्ट,रेल कारीडोर परियोजना ,भू -अर्जन/पुनर्वास शाखा

०कार्यलयीन नोडल अधिकारी -स्थानीय निर्वाचन एवं सामान्य निर्वाचन ,वित्त स्थापना, भू-बंटन ,नजूल शाखा ,लायसेंस शाखा, भू-अभिलेख शाखा,जिला विभागीय जांच अधिकारी ,चिप्स ,नगर सेना,लोक सभा/ राज्य सभा /विधानसभा के उत्तर समय पर भिजवाना ।

०शिकायत शाखा -विशेष कक्ष ,जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एवं पीजीएन ,जनदर्शन ,मुख्यमंत्री जनदर्शन एवं कलेक्टर जनदर्शन ,समय सीमा बैठक की संपूर्ण जानकारी,राजस्व आपदा प्रबंधन एवं राहत शाखा राजस्व परिपत्र पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति आदेश कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में निराकरण करेंगे। अज्ञात वाहन/सड़क दुर्घटना से सम्बंधित प्रकरणों ,संजीवनी कोष ,वरिष्ठ लिपिक शाखा, अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा ,व्यवहारवाद शाखा ,जनगणना ।

०विविध नोडल अधिकारी -सत्कार शाखा के कार्यों पर मार्गदर्शन एवं नियंत्रण ,प्रधानमंत्री सड़क योजना/मुख्यमंत्री सड़क योजना,राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/लोक निर्माण(भवन -सड़क)सेतु निर्माण,राजीव गांधी आश्रय योजना,जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी,चिप्स/लोक सेवा केंद्र,खाद्य शाखा ,गृह निर्माण मंडल,राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग,श्रम विभाग ,महिला एवं बाल विकास विभाग ,शिक्षा विभाग ,होमगार्ड ,नागरिक आपूर्ति निगम ,मार्कफेड सहित अन्य कार्य।