सत्यम बेकर्स ,हरियाणा स्वीट्स में खराब तेल का कर रहे थे उपयोग खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुरन्त नष्ट कराया ,ऑयल फ्राइंग मीटर से पकड़ी गड़बड़ी ,आधा दर्जन दुकानों से लिए मिठाई के सैम्पल

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । दीपावली का पर्व नजदीक आते ही मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है ।टीम ने गुरुवार को टीपी नगर स्थित सत्यम बेकर्स खराब तेल एवं एक्सपायरी डेट निकल चुके खाद्य पदार्थ को मौके पर ही नष्ट करवाया। हरियाणा स्वीट्स में भी जांच में खराब पाए गए तेल को मौके पर ही नष्ट करवाया। टीम ने आधा दर्जन से अधिक मिठाई दुकानों में छापामारी कर मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने संकलित किए हैं। जिसे जांच के लिए फूड टेस्टिंग लेबोरेट्री रायपुर भेज दिया गया है। जांच के जांच रिपोर्ट अमानक पाए जाने पर सम्बन्धितों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।

पर्व में मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए गुणवत्ता को नजरअंदाज कर सीमित समय में बड़ी मात्रा में मिठाई तैयार कर बेचा जाता है । इस दौरान साफ सफाई के मानकों का भी ख्याल नहीं रखा जाता । शासन ने इन सब गतिविधियों को रोकने गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ की बिक्री सुनिश्चित करने खाद्य सुरक्षा विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है । विभाग ने भी दीपावली के पूर्व मिठाई दुकानों की जांच शुरू कर दी है । गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर आर देवांगन ,विकास भगत ने शहर के आधा दर्जन से अधिक मिठाई दुकानों में छपामारी की । इस दौरान टीपी नगर स्थित सत्यम बेकर्स खराब तेल एवं एक्सपायरी डेट निकल चुके खाद्य पदार्थ को मौके पर ही नष्ट करवाया। हरियाणा स्वीट्स में भी जांच में खराब पाए गए तेल को मौके पर ही नष्ट करवाया।ऑयल फ्राइंग मीटर में तेल की अशुद्धता 25 टीपीए से अधिक प्रदर्शित हो रही थी। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि तेल का बार बार उपयोग किया गया है जो सेहत के लिए उचित नहीं। टीम ने सत्यम बेकर्स से केक का नमूना ,चैतमा स्थित कन्हैया होटल से कलाकंद का नमूना ,पोंडी से हरि होटल एवं स्वीट्स से बूंदी लड्डू ,शहर के संतोष डेयरी से बेसन का लड्डू का सैम्पल लिया गया है। इसी तरह लक्ष्मी डेयरी ,न्यू मधु स्वीट्स ,गणेश डेयरी ,राहुल डेयरी की भी जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।लिए गए सैम्पल जांच के लिए रायपुर स्थित फूड टेस्टिंग लेबोरेट्री भेज दिया गया है । खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट अमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाई की जाएगी ।