कोरबा। प्री मैट्रिक बालक छात्रावास लैंगी में लड़की के साथ अश्लीलता भरे कार्य कर शिक्षा के मंदिर को दूषित करने वाले प्रभारी अधीक्षक (मूल पद ) शासकीय प्राथमिक शाला मोहनपुर विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के सहायक शिक्षक (एलबी)प्रदीप कुमार टोप्पो पर तत्काल कार्रवाई की गाज गिरी है। डीईओ ने बीईओ के जांच प्रतिवेदन के बाद अनुशासनहीनता एवं सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत कार्य व्यवहार पाए जाने पर श्री टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री टोप्पो का मुख्यालय बीईओ कार्यालय पाली नियत किया गया है । वहीं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने भी प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करते हुए बाबूलाल कंवर सहायक शिक्षक (एल बी )प्राथमिक शाला लैंगी विकासखंड पोंडी उपरोड़ा को प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लैंगी के पद पर कार्य करने आदेशित किया गया है।


यहाँ बताना होगा कि विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के शासकीय प्राथमिक शाला मोहनपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी)प्रदीप कुमार टोप्पो प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लैंगी में प्रभारी अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। 21 जनवरी की रात्रि 9:30 बजे प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लैंगी, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में एक लड़की को अश्लील कार्य के लिए लाने तथा रात्रि 11:30 बजे छात्रावासी छात्रों द्वारा उनके कमरे के बाहर ताला लगाने एवं पुलिस थाना पसान द्वारा 22 जनवरी 2023 को अधीक्षक के कमरे का ताला खोलकर पुलिस थाना ले जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार टोप्पो का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया है। जिसे देखते हुए सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार टोप्पो के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री टोप्पो का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पाली होगा। निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।