जांजगीर -चाम्पा ।शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई ) के तहत 7 लाख रुपए की जगह निजी स्कूल को 72 लाख का भुगतान कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोपी शिक्षा विभाग के लिपिक शिवानन्द राठौर,कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास साहू एवं निजी स्कूल संचालक राजेन्द्र मौर्य को जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
मामला बलौदाबाजार का है । यहाँ के निजी स्कूल मयूरा कान्वेंट को सत्र -2019 -20 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 7 लाख रुपए के भुगतान के बजाय 72 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था। मामले में लिपिक शिवानन्द राठौर ,कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास साहू की संलिप्तता उजागर होने के बाद डीईओ ने लिपिक को निलंबित कर दिया था। कलेक्टर ने कम्प्यूटर दर पर कार्यरत ऑपरेटर विकास साहू को बर्खास्त कर दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए जांजगीर चांपा पुलिस ने तीनों को शिवनंद राठौर शिक्षा का अधिकार खंड प्रभारी लिपिक, विकास कुमार साहू सहायक ग्रेड-२ और मयूर कान्वेंट स्कूल के संचालक राजेंद्र मौर्य को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ कोतवाली थाने में 420, 409, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।