दिल्ली । लोकसभा चुनाव 2024 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।
चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वहीं ईडी ने ना सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान कर तैयार किया था। ईडी केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मुख्य किरदार बता रही थी। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में आज एक और अहम सुनवाई हुई। के कविता की जमानत मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली की विवादित आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन मामले में के. कविता की जमानत अर्जी निचली विशेष अदालत खारिज कर चुकी है। उसी आदेश को कविता ने हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी की दलीलें मानते हुए कविता को जमानत देने से इंकार कर दिया। अब कविता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
2 जून को करना होगा सरेंडर
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।