कोरबा। गाली-गलौच करने से मना करने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक पर आधा दर्जन से अधिक लोग हाथ-मुक्का, रॉड, डण्डा लेकर पिल पड़े। 19 अगस्त का विवाद 24 अगस्त तक रुक-रुक कर चलता रहा। थाना में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई है।
प्रार्थी अभय लांझी निवासी इमलीछापर, कुसमुंडा थाना के.एन. कालेज में बी.ए. द्वितीय वर्ष का छात्र है। 19 अगस्त को रात्रि 9.30 बजे वह इमलीछापर के मोनू जनरल स्टोर सामान लेने गया था। पहले से दुकान में किशन गोस्वामी व शाहिल महंत खड़े थे व आपस में गाली गुप्तार कर रहे थे। इस समय दुकान में बैठे मोनू ने उन दोनों को गाली देने से मना किया तो अभय ने भी टोक दिया। इतने में वे दोनों विवाद कर वहां से चले गये। 20 अगस्त को सुबह से ही शाहिल फोन करके प्रार्थी को धमकी चमकी दे रहा था। रात करीब 11बजे शाहिल फिर से फोन करके कुचेना मोड़ के पास बुलाया। वहां सब हम लोग आपस में विवाद नहीं करेंगे कहकर समझौता कर वापस आ गये। करीबन 12.30 बजे अपने घर के सामने मोनू सद्दाम के साथ बैठा था। उसी समय शाहिल अपने साथी जिशान मेमन, किशन गोस्वामी, किशन यादव, आकाश बोस , दीपक सभी हाथ में लाठी डंडा लेकर आते दिखे। अभय व मोनू घर में घुस गए तो दरवाजा-खिडकी को पत्थरों से मारकर गाली गलौच किया। बाहर निकल कहते हुए दरवाजा को पीटने लगे। बाहर नहीं निकलने पर वे लोग चले गये। इसके बाद वहां से निकल कर जैसे ही अपने घर के सामने खड़ा था तभी वे लोग फिर से आकर प्रार्थी को अपने साथ लेकर रोड के किनारे पुल के पास मारपीट किये और गंगानगर की तरफ चले गये। इतने में अभय के साथी मोनू, सद्दाम और संजय के आने पर बताया। उनको खोजने गंगानगर की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में किशन यादव, शाहिल मिले और विवाद करने लगे तभी स्कार्पियों में जिशान मेमन, किशन गोस्वामी, आकाश बोस, दीपक, विवेक पन्ना व अन्य साथी आकर जान से मारने की धमकी देकर राड,डंडे व हाथ में पहने चूड़े से मारपीट किया। शाहिल ने अभय के मोबाईल को छीन कर पटक दिया। पीड़ित वहीं पर गिर गया। उसे जिला अस्पताल कोरबा में भर्ती किया गया। ईलाज कराने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराया। अभय लांझी की रिपोर्ट पर दीपक, आकाश बोस , किशन यादव , किशन गोस्वामी , जिशान मेमन , शाहिल महंत व अन्य पर धारा 115(2), 190, 191(2), 296, 324(4), 351(2) BNS के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
तीन दिन बाद फिर मारपीट की गई
एक और रिपोर्ट में अभय ने विवेक पन्ना , अनीस , विशाल पर आरोप लगाया है। 24 अगस्त को शाम करीबन 7 बजे अपने मोटर सायकल से दोस्त रितिक के घर इमलीछापर नीचे मोहल्ला जा रहा था कि सड़क पर विवेक पन्ना अपने साथियों के साथ बैठा था। अभय को रुकवाकर, तू इधर क्यों आया है कहकर हाथ में रखे बेल्ट से मारा एवं साथी अनिष, विशाल हाथ मुक्का एवं चूड़ा से मारपीट किये। दोस्त रितिक ने बीच बचाव किया और अस्पताल ले गया। वहां से जिला अस्पताल ले गये। दूसरी रिपोर्ट पर धारा 115(2), 126(2), 296, 3(5), 351(2) BNS के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है
0 दूसरे पक्ष ने भी लिखाई रिपोर्ट
दूसरे पक्ष से रेल्वे मोहल्ला कुचेना निवासी साहिल दास महंत ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 19 अगस्त को रात्रि करीबन 8.30 बजे अभय ने मोबाईल फोन करके उसे बुलाया तो दोस्त किशन गोस्वामी के साथ उसके घर के पास इमलीछापर गया। मोनू के दुकान के पास अभय मारपीट करने लगा तब किशन ने बीच बचाव किया। 20 अगस्त को शाम 07 बजे अभय ने पुन: फोन पर गाली गलौच किया। कुचेना मोड़ के पास अपने भाई आकाश को फोन किया तो आकाश अपने साथी शैलु, दीपक के साथ स्कार्पियो से आया और प्रार्थी को बैठाकर घर छोड़ने जा रहा था। अपनी मां बबली महंत को फोन किया जो फोन नहीं उठायी तो अपने दोस्त किशन गोस्वामी के यहां सोने जा रहा था कि दरवाजा के पास अभय लांझी अपने दोस्त मोनू खान, सददाम, सत्या के साथ आये। गाड़ी से नीचे उतरे प्रार्थी लोग उन लोगों को देखकर भागने लगे तो सद्दाम ने उसे पकड़ लिया फिर मारपीट कर घसीटते हुये ले जा कर बोलेरो में डाल दिये। भागते-भागते बोल रहे थे कि आज तो तुम्हारे साथी लोग आ गये, अगर नहीं आते तो जान से मारकर खत्म कर दुंगा कहकर धमकी दिये हैं। 23 अगस्त को रात्रि करीबन 8.30 बजे अभय अपने साथियों के साथ आकर प्रार्थी के घर के सामने नाम लेकर गाली गुप्तार कर रहा था। डर के कारण रिपोर्ट करने नहीं आ रहा था। 25 अगस्त को साहिल दास महंत की रिपोर्ट पर अभय लांझी, मोनू , सद्दाम , सत्या के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 296, 3(5), 351(2) BNS के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।