कोरबा। बजरंग चौक (बालको) से बरबसपुर बाईपास मार्ग में DSPM, NTPC, HTPS, Balco के फ्लाई ऐश (राखड़) परिवहन में लगे वाहनों के परिवहन पर 2 से 4 अक्टूबर तक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। निरीक्षण के उपरांत उक्त मार्ग में फ्लाई ऐश गिरा होना पाए जाने पर पर्यावरण विभाग ने यह कार्यवाही की है।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्यालय कोरबा द्वारा मंगलवार को उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त मार्ग पर जगह-जगह पर फ्लाई ऐश गिरा होना पाया गया। लेख है कि पूर्व में भी फ्लाई ऐश का नियमानुसार परिवहन करने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये थे तथा उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूति भी अधिरोपित की गई थी। उपरोक्त कार्यवाही किये जाने के बाद भी लगातार उल्लंघन की स्थिति निरीक्षण दौरान पायी जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि मंडल के निर्देशों एवं परिवहन हेतु जारी एस.ओ.पी. का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है । अतः तत्संबंध में निर्देशित है कि उक्त सड़क मार्ग पर तत्काल प्रभाव से 03 दिवस तक 4 अक्टूबर तक बजरंग चौक बालको से बरबसपुर तक फ्लाई ऐश का परिवहन किये जाने में रोक लगाई जाती है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उक्त मार्ग से 03 दिवस के भीतर फ्लाई ऐश हटा लिये जाने के पश्चात ही परिवहन बहाल करने पर पुर्नविचार किया जावेगा। ध्यान रहे कि उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु मंडल स्वतंत्र होगा। फ्लाई ऐश का परिवहन दिनांक 02.10.2024 से 04.10.2024 तक नहीं करने के संबंध में पत्र (DSPM, NTPC, HTPS, Balco) को प्रेषित किया गया है।