दिल्ली । बीजेपी मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादिन बयान पर सोमवार, 19 मई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की माफी नामंजूर कर दी है। हालांकि, गिरफ्तारी पर रोक लगाकर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके बयान से देशभर में आक्रोश है। साथ ही उनकी टिप्पणी पर नाराजी जताई। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बनाई है। उधर, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई टल गई और अब 16 जून को सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन अदालत ने उनकी माफी स्वीकार नहीं की। अदालत ने कहा कि एक मंत्री का आचरण आदर्श वाला होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर माफी स्वीकार कर ली जाए, तो मंत्री बाहर जाकर कहेंगे कि उन्होंने अदालत के कहने पर माफी मांगी। कोर्ट ने कहा कि मंत्री के बयान से देश में गुस्सा है। अगर भावना अच्छी होती, तो माफी में अगर-मगर नहीं लगाते। अदालत ने मंत्री के बयान की निंदा की और उनकी माफी खारिज कर दी।
MP से बाहर के होंगे SIT के तीनों अफसर
कोर्ट ने अपने आदेश में डीजीपी को एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। यह एसआईटी आईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगी और इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी। एसआईटी का उद्देश्य मंत्री विजय शाह के बयान की जांच करना और मामले की सच्चाई का पता लगाना है। एसआईटी अपनी जांच पूरी करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। अपने आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, इस एसआईटी में तीनों सदस्य मध्यप्रदेश से बाहर के होंगे।
20 मई की रात 10 बजे तक करें SIT का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को 20 मई की रात 10 बजे से पहले एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया है। एसआईटी की जांच में मंत्री विजय शाह को शामिल होना होगा और पूरा सहयोग करना होगा। अगली सुनवाई 28 मई को होगी। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने शाह की माफी खारिज कर दी थी और एसआईटी जांच के आदेश दिए थे.
विजय शाह की माफी खारिज
मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया
कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। इसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी खारिज कर दी है।