2 वर्षीय मासूम से अनाचार, आरोपी आशिक देवार को ताउम्र,आजीवन कारावास ….

जांजगीर-चाम्पा। मामले का विवरण इस प्रकार है कि अक्टूबर 2024 में आरोपी द्वारा 02 वर्षीय मासूम बच्ची से अनाचार करने के मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 802/2024 धारा 65 (2) BNS एवं 06 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

प्रकरण की संपूर्ण विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन अनुसार निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा की जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण का विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (FTC), न्यायालय जांजगीर द्वारा किया गया।
न्यायालय द्वारा आरोपी आशिक देवार उर्फ लोधो पिता राज कुमार देवार निवासी बस स्टैण्ड के पास वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा कालोनी कसडोल थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार- भाठापारा हाल मुकाम शांति नगर जांजगीर थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाए जाने से आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दण्डित किया गया। उक्त मामले की पैरवी चंद्र प्रताप सिंह एवं योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा किया गया।