रायगढ़ – कलेक्टर भीम सिंह ने दशहरा और दीपावली त्यौहारों को देखते हुये जिले में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम तथा इसमें संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही के निर्देश आबकारी विभाग को दिये है। इन निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग की सहायक आयुक्त मंजू कसेर के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध मदिरा बेचने की कार्यवाही रोकने और इस कार्य में संलग्न व्यक्तियों को पकडऩे के लिये अभियान प्रारंभ कर दिया है।
इस कार्यवाही में आज आबकारी वृत्त रायगढ़ (शहर) पंजरी प्लांट थाना-चक्रधरनगर निवासी किशोर कुमार साहू पिता-बोधराम साहू उम्र 44 वर्ष द्वारा अवैध रूप से उड़ीसा प्रांत की मदिरा को अपने घर से विक्रय की शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्यवाही में 17 नग बीयर कुल 11.05 बल्क लीटर माल्ट और 10 नग मैक्डावल नंबर 1 पाव कुल 1.80 बल्क लीटर स्प्रिट मदिरा कुल 12.85 लीटर उड़ीसा प्रांत की विदेशी मदिरा के संज्ञान आधिपत्य में आबकारी अधिनियम की धाराओं में अजमानतीय अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश कर रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया।
आबकारी वृत्त रायगढ़ दक्षिण के ग्राम-मचिदा के सनातन भोई और ग्राम-टिनमिनी के बोधराम सिदार को सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पान करने पर आबकारी अधिनियम की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।