CG : न्यायधानी हॉफ मर्डर केस में निकली न्याय, एक दर्जन से अधिक दोषियों को 7-7 साल की सजा…

0 जानें मैडी गैंग बनाम वसीम खान गैंग केस ….

बिलासपुर । बिलासपुर में गैंगवार के बहुचर्चित हाफ मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एट्रोसिटी स्पेशल कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर मैडी उर्फ रितेश निखारे समेत 13 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला मैडी गैंग और वसीम खान गैंग के बीच हुए खूनी संघर्ष से जुड़ा था, जिसमें भास्कर वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया था।

👉भास्कर वर्मा हत्याकांड

घटना 7 मई 2023 की देर रात तारबाहर थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित हेवंस पार्क के पास हुई थी। भास्कर वर्मा अपने दोस्त नवीन के साथ बाइक पर खड़ा था। तभी दो कार और तीन बाइक में सवार 10-15 युवक वहां पहुंचे और उसे घेर लिया।

हमलावरों ने गली के दोनों ओर से रास्ता बंद कर भास्कर को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। आरोपियों के पास लोहे की रॉड और बाइक की चेन रिंग से बनाया गया नुकीला हथियार था, जो फरसे जैसा दिखता था। इसी हथियार से कई वार किए गए, जिससे भास्कर गंभीर रूप से घायल हो गया।

👉कोर्ट का फैसला और सुरक्षा व्यवस्था

शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एट्रोसिटी स्पेशल कोर्ट के जज लवकेश प्रताप बघेल ने पहले से सुरक्षा के निर्देश दिए थे। फैसले के समय मैडी से जुड़े समर्थकों की बड़ी भीड़ कोर्ट पहुंच गई थी, जिससे परिसर में गहमागहमी का माहौल बन गया।

सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया। मैडी को जेल ले जाते समय उसके समर्थक पीछे-पीछे चलते रहे और भीड़ जेल परिसर तक पहुंच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भीड़ को खदेड़ना पड़ा। बताया जा रहा है कि जेल ले जाते समय मैडी अपने साथियों से कहता सुना गया, हंस के काटेंगे चार महीना, बिल्कुल लोड न लेना। इस फैसले को शहर में गैंगवार पर कड़ा संदेश माना जा रहा है।