सभी CBI,NIA,ED के दफ्तरों में लगाए जाएं CCTV, सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने देशभर के सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों (Police Station) में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV लगाने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए, ,ईडी और एनसीबी डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस (Offices) में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी (CCTV) लगाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों (States) को निर्देश देते हुए कहा हैं कि, सीसीटीवी पुलिस स्टेशन (Police Station) के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर और वॉशरूम के बाहर लगाया जाए.

’18 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी CCTV रिकॉर्डिंग’

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि,पुलिस स्टेशनों को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना जरूरी होगा.

इसके साथ ही कोर्ट ने हर जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का भी आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिरासत में अपराधियों को दी गई यातनाओं की कोई भी शिकायत इन न्यायालयों द्वारा ही सुनी जानी चाहिए

‘दो पैनल देखेंगे CCTV का कामकाज’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, सीसीटीवी सिस्टम के कामकाज की देखरेख के लिए दो तरह के पैनलों का गठन किया जाएगा, राज्य स्तरीय पैनल में गृह सचिव, डीजीपी, राज्य महिला आयोग शामिल होगा, वहीं जिला स्तरीय पैनल में मजिस्ट्रेट एसपी शामिल होंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2021 को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगने से संबंधित मामले में यह आदेश जारी किया है.