रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानि रासुका लागू कर दिया है।इसके तहत अब साम्प्रदायिक दंगे फैलाने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस तत्काल ले हिरासत में ले लेगी।पुलिस चाहे तो आरोपी को एक वर्ष तक हिरासत में रख सकती है।
यह अधिनियम भारतीय संसद
23 सितंबर 1980 को
प्राख्यापित किया था। अक्सर छत्तीसगढ़ में कुछ लोग यहां
के सीधे-सरल लोगों को भड़काने
में लगे रहते थे। कभी बाहरी-भीतरी
के नाम पर तो कभी धर्म -साम्प्रदाय के नाम पर ।ऐसे तत्वों का काम हमेशा
प्रदेश की साम्प्रदायिक समरसता को प्रभावित करना ही माना जाएगा।
इसके कारण एक ओर जहां शासन- प्रशासन को,अनावश्यक परेशानी होती थी।
वहीं सार्वजनिक संपत्तियों का भी नुकसान होता था।इन्हीं बातों पर गौर करने के
बाद राज्य सरकार ने भी1 अप्रैल 2023 से पूरे राज्य में नेशनल सेक्युरिटी एक्ट लागू कर दिया है।
ऐसे में अगर कोई व्यक्ति
साम्प्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश करेगा।
लोगों को उकसाने की कोशिश करेगा,
तो उस पर रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी।
महानदी भवन से जारी हुआ आदेश
रासुका का आदेश महानदी भवन से जारी हुआ है।इसे राज्य के गृह मंत्रालय के
उप सचिव डीपी कौशल ने
31 मार्च 2023 को जारी किया है।
तो वहीं उसके ठीक एक दिन बाद
यानि 1 अप्रैल 2023 से ये पूरे
राज्य में प्रभावित माना जाएगा।
इसकी सूचना तमाम जिलों के
कलेक्टर्स को दे दी गई है।
इसमें पुलिस को तमाम
अधिकार दिए गए हैं।
पुलिस अगर चाहे तो किसी को
एक साल तक हिरासत में रख सकती है।