सक्ती। जिले मे नाबालिग के नहाते समय का वीडियो बनाकर मोबाइल से इंस्टाग्राम में अपलोड करने वाले आरोपी राजू चौहान (30 साल) को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती में इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने सजा सुनाई है।
दरअसल, 5 अक्टूबर 2021 की सुबह 10 बजे स्कूल जा रही नाबालिक का आरोपी ने रास्ता रोका और प्यार करता हूं कहकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी ने इस बात को बताने पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी।
नहाते समय का वीडियो बना सोशल मीडिया पर डाला
इसके बाद 12 अक्टूबर 2021 को नाबालिक बोर में नहा रही थी। तभी आरोपी ने उसके नहाते समय का वीडियो बना लिया। फिर अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया था। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को यह बात बताई। परिजनों की शिकायत पर हसौद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
दोनों पक्षों के सुनी बात
संपूर्ण विवेचना के बाद विशेष न्यायालय सक्ती में चार्जशीट पेश किया गया था। विशेष न्यायालय सक्ती ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद व आरोपी और पीड़िता पक्ष के अंतिम तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला पारित किया गया।
इसके अनुसार विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आरोपी राजू चौहान (30 साल) निवासी रनपोटा थाना हसौद जिला सक्ती को धारा 67 आईटी एक्ट के अपराध के लिए 3 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने पैरवी की।