रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 91 [ESTB-101(1)/7/2024-GAD-4] द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा में भर्ती हेतु पदोन्नती का प्रतिशत पूर्व की भांति 40% से बढ़ा कर पूर्ववत 50% किया गया है।


ज्ञात हो कि 2020 से पूर्व भी यह प्रतिशत 50% ही था जिसे घटाकर 40% कर दिया गया था।
छ. ग. कनिष्ठ प्रशासनि सेवा संघ द्वारा लगातार पूर्व की भांति पदोन्नति तथा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद का अनुपात पूर्व की भांति 50%-50% अनुपात करने की मांग किया जाता रहा है। छ. ग. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के मांग पर विचार करते हुए राज्य शासन ने पुनः पदोन्नति में 50% अनुपात बहाल किया गया है। शासन के इस कदम का छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के साथ ही साय सरकार के केबिनेट के प्रति आभार ब्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।
👉 लाभान्वित होंगे नायब तहसीलदार व तहसीलदार,छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशानिक सेवा संघ के
प्रांताध्यक्ष के. के. लहरे ने जताया आभार

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशानिक सेवा संघ के प्रांताध्यक्ष के. के. लहरे आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि शासन के इस निर्णय से सभी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार लाभान्वित होंगे एवं पदोन्नती हेतु अधिक अवसर प्राप्त होंगे। तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत अधिकारी के पास लगभग 10-12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होता हैं, जिसका लाभ प्रशासन के साथ साथ आम जनता को मिलेगा। यह निर्णय साय सरकार का सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। साय सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों में हर्ष व्याप्त है।
