हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा । पीडीएस की सरकारी चावल खरीदने के मामले में शहर के दो किराना स्टोर्स संचालक एवं एक पिकअप चालक को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। खाद्य निरीक्षकों ने छापामारी में तीनों से कुल 20 क्विंटल 50 किलो पीडीएस का चावल सहित पिकअप जब्त किया है। संबंधितों का प्रकरण जिला दंडाधिकारी कोर्ट में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 7 साल की जेल की हवा खानी पड़ेगी।

गरीबों को भूखे पेट न सोना पड़े इसलिए हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर राज्य शासन पीडीएस (सोसायटी )के माध्यम से बेहद रियायती दर महज एक रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध करा रही है ।लेकिन कुछ साधन संपन्न धनाढ़्य लोग सरपंच सचिव व पार्षदों से सांठगांठ कर पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में राशन कार्ड बना चुके हैं। जो चावल व अन्य खाद्यान्न को खुले बाजार में बेच अपनी निहित स्वार्थ पूरा कर शासन की मंशा धूमिल कर रहे हैं। शासन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकारी राशन खुले बाजार में बिकने की शिकायत को लेकर राज्य शासन अब सख्त हो गई है। इस कार्रवाई के लिए राज्य शासन ने राजपत्र में भी संशोधन कर दिया है।अब सरकारी राशन खुले बाजार में बेचते व खरीदते पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 3 /7 सार्वजनिक वितरण नियंत्रण प्रणाली की धारा 5 (29) के तहत 7 साल की जेल
की हवा खानी पड़ेगी। यहीं नहीं राशन कार्ड भी निरस्त होगा।
जिले में 450 पीडीएस दुकान संचालित हैं। इनमें 2 लाख 80 हजार से अधिक राशन कार्ड धारी हितग्राही हैं। जिसके माध्यम से करीब 7 लाख सदस्यों के लिए प्रतिमाह डेढ़ लाख क्विंटल से अधिक खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से पीडीएस दुकानों में भंडारण किया जाता है। करोड़ों रुपए के ये खाद्यान्न गरीबों के जीविकोपार्जन की राह आसान करने उन्हें चिंता मुक्त दो वक्त का भोजन प्रदान करने के लिए दिया जाता है।इसी कड़ी में खाद्य निरीक्षक कोरबा सुशील टण्डन एवं शुभम मिश्रा ने प्राप्त सूचना के आधार पर शहर में छापामारी की। जहां आशीष अग्रवाल किराना स्टोर्स से 4 क्विंटल 50 किलो,भारतीय जनरल स्टोर्स मुड़ापार से 2 क्विंटल 50 किलो एवं एक संदिग्ध पिकअप से 1350 केजी चावल लोड गाड़ी जब्त कर मानिकपुर सहायता केंद्र की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया। इस तरह कुल 20 क्विंटल 50 किलो सरकारी पीडीएस चावल जब्त किया गया। प्रकरण डीएम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है।कोर्ट से संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। यही नहीं संचालक ने जिन जिन हितग्राहियों से यह सरकारी चावल खरीदा है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से हड़कम्प मचा हुआ है।

वर्जन
जब्त कर प्रकरण कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है
सम्बंधित किराना स्टोर्स एवं पिकअप में पीडीएस का सरकारी चावल खरीदकर रखा गया था। जिसे नियमानुसार जब्त कर प्रकरण डीएम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है। कोर्ट से ही प्रकरण में विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सरकारी चावल की अफरा तफरी करने वाले सावधान हो जाएं ,इस तरह के प्रकरणों में सीधे कार्रवाई करेंगे।
शुभम मिश्रा ,खाद्य निरीक्षक कोरबा