छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में नशा तस्करी से गिरोह की सरगना गिन्नी जांगड़े ने बनाई करोड़ों की संपत्ति, पुलिस ने किया जप्त

बिलासपुर। पुलिस द्वारा नशीले पदार्थो से संबंधित अवैध गतिविधियों को समाप्त करने की दिशा में, एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध मामलो में एंड टू एंड एवं फायनेंसियल इंवेस्टिगेशन किया जा रहा हैं। इसी कड़ी में एक मामले में छानबीन के बाद नशे की तस्करी करने वाले गिरोह की सरगना गिन्नी जांगड़े की संपत्ति जब्त की गई है।

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपिया सृष्टि कुर्रे मिनी बस्ती जरहाभाठा को नशीली दवाई रेक्सोजेसिक बुफोनार्फिन के साथ पकडा गया था, जिससे 150 नग नशीला इंजेक्शन जप्त किया गया। तत्पश्चात जांच में पाया गया आरोपियां सृष्टि कुर्रे, गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी के साथ मिलकर नशे का कारोबार करती थी, जिसे उक्त प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले में एंड टू एंड एवं फायनेंसियल इंवेस्टिगेशन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। प्रकरण की विवेचना में आरोपियां कल्पना कुर्रे एवं सृष्टि कुर्रे से पूछताछ के दौरान नशीली दवाई गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी से खरीदना बताया गया।
गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी को गिरफ्तार कर पूछताछ के दौरान नशीली दवाई रायपुर छत्तीसगढ़ के राजधानी मेडिकल एवं रवि इंटरप्राईसेज से खरीदना बताया गया। विवेचना में रवि इंटरप्राईजेस के संचालक रवि मरकाम को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया हैं। अपराध में अन्य लोगों की संलिप्ता के संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) रायपुर से समन्वय स्थापित कर अग्रिम विवेचना की जा रही हैं।

फायनेंसियल इंवेस्टिगेशन में मिली करोड़ो की संपत्ति..

उक्त प्रकरण के वित्तीय जांच में आरोपियां गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी नशे के व्यवसाय से कमाई गई रकम की जांच कि गई, जिसके एकाउन्ट की जानकारी बैंक से लेकर अकाउंट की सूक्षमता से जांच करने पर पाया गया की आरोपियां के बैंक अकाउन्ट पर पिछले 1 वर्ष में करोड़ो का लेनदेन किया गया हैं। जिसका वैध आय का स्त्रोत या अन्य कोई व्यवसाय नही होना पाया गया हैं जिसकी पुष्टि आयकर विभाग से भी की गई।

नशे के कारोबार से बनाई संपत्ति का खुलासा

आरोपियां गिन्नी उर्फ गोदावरी जांगडे के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जमीन मकान खरीदने की जानकारी मिलने पर प्रॉपर्टी की जानकारी राजस्व विभाग व रजिस्ट्री कार्यालय से लेने पर पाया गया की जून 2023 में अमेरी हाफा रोड पर 12 लाख का श्यामा रेसीडेन्सी में फ्लेट नंबर 307 को खरीदा गया इसी प्रकार दिनांक 01.03.2024 को सकरी हाफा रोड में 1785 वर्गफुट की भूमि 20 लाख में खरीदा गया। इसी प्रकार आरोपिया गिन्नी उर्फ गोदावरी जांगडे के द्वारा आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाईफ इंश्योरेंस से बीमा पॉलिसी लेने की जानकारी मिलने पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाईफ इंश्योरेंस से जानकारी इकत्र की गई जो दिनांक 10.05.2023 से लेकर 09.08.2023 के बीच करीब 2 लाख की पॉलिसी खरीदी गई।
उक्त संपत्तियों के विषय में जांच करने पर पाया गया की आरोपियां गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी ने उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थ की बिकी से अर्जित राशि से खरीदना पाया गया एनडीपीएस एक्ट 1985 के अध्याय VA धारा 68F में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्ति को जप्त कर सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEMA COURT MUMBAI को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन भेजा जायेगा।
बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा अन्य सभी एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध मामलो में फायनेंसियल इंवेस्टिगेशन करने निर्देशित किया गया हैं। उक्त कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन निमितेश सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली अक्षय प्रमोद साबद्रा,विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक अमृत साहू, उपनिरीक्षक अवधेश सिंह, आरक्षक राकेश बंजारे, आरक्षक मुकेश वर्मा एससीसीयू टीम का विशेष योगदान रहा।