पुतला दहन के लिए स्थल क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही हो सकेंगे शामिल

दशहरा पर्व पर पुतला दहन के संबंध में कलेक्टर श्रीमती साहू ने जारी किए निर्देश,कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भण्डारा आदि पर रहेगी रोक

कोरबा । कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए दशहरा पर्व एवं पुतला दहन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए निर्देशानुसार पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाएगा। पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।

पुतला दहन के दौरान आयोजक एक रजिस्टर संधारित करेंगे एवं पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। प्रत्येक समिति या आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से यह जानकारी देवें कि कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जायेगा।
पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल-फिजिकल डिसटेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी या संबंधित जोन कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।
रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग करायी जाएगी। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे धुमाल, बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। समिति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति या आयोजकों की होगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्यतः किया जाना होगा।