हरियाणा। कांग्रेस नेता हिमानी की दुखद मौत न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। हिमानी के हत्यारे को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी सचिन ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं।
तो चलिए जानते हैं सचिन ने हिमानी पर क्या आरोप लगाए हैं और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सचिन को क्या सजा मिल सकती है?
सचिन का हिमानी पर आरोप
सचिन का कहना है कि वह और हिमानी एक साल पहले सोशल मीडिया पर दोस्त बने थे। सचिन शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं। इसके बावजूद सचिन और हिमा के बीच संबंध विकसित हुए और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। सचिन ने दावा किया है कि हिमानी ने सचिन का वीडियो बना लिया था और उसे ब्लैकमेल कर पैसे की मांग कर रही थी। पुलिस जांच कर रही है कि सचिन का दावा कितना सच है।
पुलिस ने मामला दर्ज किया
पुलिस ने सचिन के खिलाफ दो धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 103(1) (गैर इरादतन हत्या) और धारा 238 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रथम धारा के तहत अभियुक्त को मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 238 के तहत 7-10 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
ब्लैकमेलिंग के आरोपों का सज़ा पर असर
सचिन ने हिमानी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। ऐसे में क्या सचिन की सजा कम हो सकती है? आपको बता दें कि अगर आप आत्मरक्षा में किसी की जान लेते हैं तो आपको सजा से छूट मिल सकती है। साथ ही, यदि न्यायालय में आत्मरक्षा का आरोप सिद्ध हो जाए तो व्यक्ति को रिहा भी किया जा सकता है। हालाँकि, आत्मरक्षा का मतलब यह है कि भले ही दूसरे व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो, फिर भी आपकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में ब्लैकमेलिंग आत्मरक्षा में शामिल नहीं है।